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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर रुकेगा टैक्स, परमिट, बीमा

एक अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नए नंबर प्लेट नहीं लगने पर वाहनों का टैक्स जमा नहीं होगा। परमिट जारी नहीं किया जाएगा। बीमा रोका जाएगा।

व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को लेकर एआरटीओ (प्रशासन) डॉ. सियाराम वर्मा ने बुधवार को वाहन स्वामियों के साथ मीटिंग की। डॉ. वर्मा ने वाहन स्वामियों से 15 अक्तूबर तक ऑटोमोबाइल एजेंसियों में नए नंबर प्लेट पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है।

डॉ. वर्मा के अनुसार 15 अक्तूबर के बाद नए नंबर प्लेट नहीं होने पर आरटीओ कार्यालय में व्यावसायिक वाहनों के टैक्स, परमिट, बीमा आदि के काम रोक दिए जाएंगे।

सामान्य वाहनों के भी बदलेंगे नंबर प्लेट

व्यावसायिक के अलावा एक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी तरह के वाहनों का नंबर प्लेट लगाया जाएगा। पुराने वाहनों में सामान्य की जगह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश पिछले साल जारी हुआ लेकिन इस पर सख्ती नहीं की जा रही है। आरटीओ प्रवर्तन आरके सिंह ने बताया कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना अनिवार्य है। सामान्य वाहनों के मालिक चाहें तो ऑटोमोबाइल एजेंसियों में पंजीकरण कराकर नए नंबर प्लेट ले सकते हैं।

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