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Digilocker और एम-परिवहन ऐप डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स के स्टोरेज, शेयरिंग और वेरीफिकेशन के लिए क्लाउड-बेस्ड प्लेटफॉर्म हैं. इन्हें दिल्ली सरकार ने भी अप्रूवल दे दिया है.

अब व्हीकल डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी रखे बिना भी कर सकते हैं ड्राइविंग, इन ऐप्स में सेव करें डेटा

सांकेतिक तस्वीर

यदि आप दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) क्षेत्र में बार-बार ड्राइविंग करते हैं और अपने व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए सरकार की तरफ से अप्रूव्ड ऐप्स का उपयोग करते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस (driving license), व्हीकल आरसी (Vehicle RC) और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की ऑरिजनल कॉपी नहीं ले जाने पर ट्रैफिक पुलिस (traffic police) आप पर रोक-टोक नहीं लगा सकती है. लेटेस्ट डेवलपमेंट में, दिल्ली सरकार ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स को मंजूरी दे दी है. यानी डिजिटल रूप से स्टोर किया गया व्हीकल डॉक्यूमेंट अब मान्य है.

इसका मतलब यह है कि अगर आप डिजिलॉकर (Digilocker) या एम-परिवहन जैसे ऐप में डॉक्यूमेंट्स स्टोर करके दिखाते हैं तो कोई भी पुलिस आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस या व्हीकल आरसी की फिजिकल कॉपी शो करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है. दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्नेटमेंट एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल रूप में उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत वैलिड डॉक्यूमेंट हैं. ये ट्रांसपोर्ट डिपार्नेटमेंट द्वारा जारी सर्टिफिकेट के समान कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है.

डिजिलॉकर और एम-परिवहन ऐप डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स के स्टोरेज, शेयरिंग और वेरीफिकेशन के लिए क्लाउड-बेस्ड प्लेटफॉर्म हैं.

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट होंगे मान्य 

नोटिस में यह भी कहा गया है, “ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्नेटमेंट की इंफोर्समेंट ब्रांच डिजिलॉकर और एम-परिवहन ऐप में दिखाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को विधिवत स्वीकार करती है.” नोटिस में यह भी कहा गया है कि डिजिलॉकर या एम-परिवहन पर उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के प्रोवीजन्स के अनुसार ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स के समान मान्यता प्राप्त है.

डिजिलॉकर या एम-परिवहन के अलावा दूसरे ऐप मान्य नहीं 

डिजिलॉकर या एम-परिवहन ऐप जैसे सरकार द्वारा अप्रूव्ड ऐप में ऐसे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करना सुरक्षित और वैलिड माना जाता है लेकिन उन्हें डिजिटल रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दूसरे ऐप ऑरिजनल के रूप में स्वीकार्य नहीं होंगे.

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