हिन्दुस्तान टीम ,गोरखपुर | Published By: Ajay Singh
आरटीओ में किसी काम के लिए अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना जरूरी है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन का बीमा तक नहीं करा सकेंगे। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। समय सीमा के भीतर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन स्वामियों पर कार्रवाई होगी।
सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य किये गए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर लापरवाही को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर परिवहन विभाग ने बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहनों से संबंधित किसी भी कार्य पर रोक लगा दी है। जब तक वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होंगे तब तक गाड़ी के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। वहीं गाड़ी के ट्रांसफर व चालान से संबंधित काम भी नहीं होंगे। परिवहन विभाग ने अगल-अलग समय में पंजीकृत वाहनों को लेकर तिथि तय की है। एक अप्रैल 2005 से पहले के पंजीकृत वाहनों में नंबर प्लेट लगाने के लिए चार महीने तक की समय सीमा तय की गई है।
एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 के बीच के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के बीच के वाहनों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए आठ माह का जबकि एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक के पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 10 माह की समय सीमा तय की गई है। तय समय सीमा के भीतर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर कार्रवाई की जाएगी।
बोले एआरटीओ
शासन की ओर से सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित समय में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर आरटीओ में कोई काम नहीं होंगे। इसके साथ ही वाहन स्वामियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
श्याम लाल, एआरटीओ
कैसी होती है हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एल्यूमीनियम से बनी होती है। इस पर एक क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम दिया जाता है। यह होलोग्राम प्रेशर मशीन से तैयार किया जाता है। इस प्लेट पर एक पिन अंकित होता है। पिन को वाहन से जोड़ा जाएगा। अभी इस्तेमाल की जाने वाली नंबर प्लेटों के साथ छेड़छाड़ करना बहुत आसान है। इन्हें आसानी से बदला जा सकता है। अक्सर गाडि़यों की चोरी के तुरंत बाद चोर नंबर प्लेट को बदल देते हैं। लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर को हटाया नहीं जा सकेगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि जानकारी प्रदान करने के बाद ही जारी किए जाते हैं। कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेटों के लिए अलग-अलग फ़ॉन्ट और शैलियों का उपयोग करते हैं। इससे ट्रैफ़िक पुलिस के लिए वाहन के नंबर को समझना मुश्किल हो जाता है। हाई सिक्यारिटी नंबर प्लेट में संख्या के लिए एक ही पैटर्न दिया गया है।