प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वाहन चालकों से विंडशील्ड पर ईंधन के प्रकार के अनुसार कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर्स लगाने को कहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के आदेश के अनुसार, दिल्ली के एनसीटी में पंजीकृत सभी वाहनों पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर का प्रदर्शन अनिवार्य है।
कोडित स्टिकर के लिए रंग हैं – पेट्रोल या सीएनजी के लिए नीला और डीजल कारों के लिए नारंगी।
बढ़ते प्रदूषण के कारण, ये स्टिकर सड़क पर चेक करते समय प्रवर्तन कर्मियों को वाहन के ईंधन प्रकार की पहचान करने में मदद करेंगे। इन स्टिकर्स में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, एक लेजर-ब्रांडेड पिन, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और चेसिस नंबर भी होता है।
नियम के मुताबिक, अप्रैल 2019 से पहले शहर में पंजीकृत वाहनों पर कलर कोडेड स्टिकर नहीं आते हैं। इन स्टिकर के बिना मालिक अपराध के लिए ₹10,000 से ₹5,500 तक के जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
इसके अलावा, परिवहन विभाग ने वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र के बिना वाहन मालिकों को दंडित करने के लिए प्रवर्तन अभियान भी तेज कर दिया है। उन्होंने 1 नवंबर से 17 नवंबर,2021 तक 3,500 से अधिक जुर्माना जारी किया।