ई-ऑटो परमिट (e-auto permit) के लिए आवेदक के पास दिल्ली के पते के साथ आधार नंबर होना चाहिए. लाइट मोटर व्हीकल का वैध ड्राइविंग लाइसेंस या टीएसआर ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है.
नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बिजली या बैटरी गाड़ियों को चलाने का प्रयास तेज किया जा रहा है. गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी के के साथ ही जगह-जगह चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं. इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने ई-ऑटो को लेकर बड़ा ऐलान किया है.
प्राइवेट और व्यावसायिक वाहन चलाने वाले लोग इन गाड़ियों की सुविधा ले सकें जिसके लिए परमिट बनाने का नियम भी आसान किया गया है. इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक खास कदम उठाया है. ई-ऑटो परमिट (e-auto permit) बनाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है और इसमें महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण दिया जा रहा है.
दिल्ली बनेगी ई-ऑटो की राजधानी
दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक, ‘सरकार ने ई-ऑटो परमिट के मामले में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. बैटरी पर चलने वाली गाड़ियों के लिए ई-वाहन पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत ई-ऑटो परमिट (e-auto permit) जारी किए जा रहे हैं. दिल्ली सरकार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की तादाद बढ़ाने के लिए 4,261 ऑटो परमिट जारी करने का फैसला किया है.’
4,261 ई-ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे
दिल्ली सरकार के मुताबिक, ‘पहले फेज में वाहन पॉलिसी के तहत 4,261 ई-ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे जिनमें 1,406 परमिट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे.’ कैलाश गहलोत के अनुसार, ‘जो लोग (महिला और पुरुष आवेदक) पात्र हैं, वे दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आवेदन दे सकते हैं. आवेदन में दी गई जानकारियों के आधार पर लोगों को ई-परमिट जारी किए जाएंगे. कुल रजिस्ट्रेशन में 33 फीसदी परमिट महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं.’
ऑटो की खरीद पर 30,000 रुपये की सब्सिडी
दिल्ली सरकार इस सब्सिडी क माध्यम से ई-ऑटो का प्रचालन दिल्ली की सड़कों पर बढ़ाना चाहती है. सरकार दिल्ली को ईलेक्ट्रिक गाड़ियों की राजधानी बनाना चाहती है. कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली सरकार लोगों को प्रदूषण मुक्त और वर्ल्ड क्लास परिवहन की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है.
दिल्ली सरकार अपनी ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद पर 30,000 रुपये की सब्सिडी देती है. आपको बता दें कि ई-ऑटो परमिट (e-auto permit) के लिए आवेदक के पास दिल्ली के पते के साथ आधार नंबर होना चाहिए. इसके लिए लाइट मोटर व्हीकल का वैध ड्राइविंग लाइसेंस या टीएसआर ड्राइविंग लाइसेंस होना भी जरूरी है.
अंतिम तारीख से पहले कर लें आवेदन
ई-ऑटो परमिट का आवेदन करने के लिए पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज रखना जरूरी नहीं है. जिन लोगों को ई-ऑटो परमिट मिल जाता है, उन्हें 45 दिन के भीतर यह बैज लेना आवश्यक होगा. e-auto permit रजिस्ट्रेशन के आवेदन की अंतिम तारीख 1 नवंबर है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की इम्पैनल एजेंसियों से ई-ऑटो खरीदने के लिए लोन लिया जाता है जिसके तहत ब्याज पर 5 परसेंट की छूट दी जाएगी.
दिल्ली सरकार इसके लिए आईडीटीआर सराय काले खां और लोनी में ‘ई-ऑटो लोन’ आयोजित करेगी जहां लोग अलग-अलग तरह के कई ई-ऑटो मॉडल्स देख सकेंगे. आपको बताते चले कि इन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइविंग भी की जा सकेगी और लेने से पहले लोन की पूरी जानकारी हासिल की जा सकेगी.
ऑटो परमिट में 33 परसेंट रिजर्वेशन
दिल्ली सरकार के अनुसार, ‘ई-ऑटो परमिट मिलने के बाद ऑटो की खरीद पर सब्सिडी के साथ सस्ती दर पर लोन मुहैया कराया जाएगा. ऐसे में, लोग ई-ऑटो की खरीद के लिए प्रोत्साहित होंगे और इससे दिल्ली की सड़कों पर बैटरी गाड़ियों का चलन बढ़ेगा. इससे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निजात भी मिलेगी. अभी दिल्ली में 2 से सवा 2 लाख के ई-ऑटो मिलते हैं और सब्सिडी के बाद कीमतें डेढ़ से 2 लाख हो जाएंगी. सरकार की तरफ से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऑटो परमिट में 33 परसेंट का आरक्षण भी दिया जा रहा है.